सामान्य निर्देश 1. सामुदायिक भवनः रेलवे कर्मचारी आरक्षित तिथि से 03 माह पूर्व एवं बाहरी व्यक्ति आरक्षित तिथि से 1 माह पूर्व बुकिंग हेतु आवेदन कर सकते है। 2. उमंग सामुदायिक भवनः रेलवे कर्मचारी आरक्षित तिथि से पूर्व कभी भी एवं बाहरी व्यक्ति आरक्षित तिथि से 2 माह पूर्व बुकिंग हेतु आवेदन कर सकते है। 3. रेलवे प्रशासन 15 दिन की नोटिस देकर सामुदायिक भवन की बुकिंग रद्द कर सकती है तथा आवेदनकर्ता को बुकिंग की पूर्ण राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी। 4. आवेदक द्वारा आवंटन बुकिंग तिथि को छोड़कर 5 दिन पूर्व या उससे पहले निरस्त करने पर जमा राशि का 20% तथा बुकिंग तिथि को छोड़कर 5 दिन या उससे कम दिन पहले निरस्त करने पर जमा राशि का 50% राशि काटकर शेष जमा राशि वापस की जायेगी। 5. रेल कर्मचारी के आश्रित से आश्यक रेलवे पास नियम के तहत आश्रित है। 6. रेलवे कर्मचारी द्वारा सत्य जानकारी प्रदान की जानी चाहिए एवं आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। |